बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी
बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा बढ़ाकर मृत्युदंड करने संबंधी अध्यादेश को 13 अक्टूबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है. बांग्लादेश में अब तक ऐसे मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद थी. बांग्लादेश में अब रेप (दुष्कर्म) का आरोप साबित होता है तो मौत की सजा मिलेगी.
हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में वृद्धि को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा संबंधी अध्यादेश को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी. राष्ट्रपति ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी और महिला एवं बाल अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अध्यादेश जारी किया.
🔶कानून मंत्रालय ने क्या कहा?
कानून मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दुष्कर्म के लिए अब अधिकतम सजा सश्रम आजीवन कारावास के बदले मृत्युदंड होगी. बर्बर दुष्कर्म का एक वीडियो सामने आने के आद बांग्लादेश में पिछले हफ्ते व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे. प्रदर्शनकारियों ने बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की थी.
🔶2013 से अब तक 23 लोगों को फांसी दी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय अधिकार समूहों का कहना है कि बांग्लादेश ने 2013 से अब तक 23 लोगों को फांसी दी है. अब भी 1,718 दोषियों को फांसी देना बाकी है.
महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन आइन-ओ-सालिश केंद्र के अनुसार देश में जनवरी से अगस्त के बीच बलात्कार की 889 घटनाएं हुईं और कम से कम 41 पीड़िताओं की जान चली गयी.
🔶पृष्ठभूमि
बांग्लादेश के कैबिनेट ने 12 अक्टूबर 2020 को रेप (Rape and Murder) के मामलों में अधिकतम सजा के बतौर फांसी देना तय किया है. बांग्लादेश सरकार (Bangladesh Government) ने पिछले दिनों हुई एक बलात्कार की घटना पर देश में कोहराम मचने के बाद यह फैसला लिया.
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